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पश्चिम जयंतिया हिल्स के जिला सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नवंबर 2016 में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक मुर्तिबियांग सूरोंग को 12 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पश्चिम जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इस संबंध में अमलारेम पुलिस स्टेशन में उसी महीने एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिस महीने अपराध को अंजाम दिया गया था।
एक अन्य मामले में, एक फ्रांसिस सुचियांग को भी नवंबर 2017 से एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स के विशेष न्यायाधीश (POCSO) की अदालत ने दोषी ठहराया है।
एक बयान के अनुसार, अदालत ने सुचियांग को चार साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Shiddhant Shriwas
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