मेघालय

Meghalaya: कमर्शियल वाहन संचालकों के लिए बड़ी राहत, टैक्स और जुर्माने में छूट का ऐलान

nidhi
12 Jun 2026 8:27 AM IST
Meghalaya: कमर्शियल वाहन संचालकों के लिए बड़ी राहत, टैक्स और जुर्माने में छूट का ऐलान
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मेघालय सरकार की नई पहल, कमर्शियल गाड़ियों के बकाया कर विवाद सुलझाने पर जोर
Guwahati: मेघालय सरकार ने कमर्शियल गाड़ी मालिकों के लिए 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) स्कीम शुरू की है। इसका मकसद ट्रांसपोर्ट से जुड़े लंबे समय से बकाया टैक्स और पेनल्टी को खत्म करना है।
राज्य कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्नियावभलांग धर ने शिलांग में इस स्कीम को लॉन्च किया।
इस स्कीम के तहत, कमर्शियल गाड़ी मालिक बकाया मोटर व्हीकल टैक्स और गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स के साथ-साथ उनसे जुड़ी पेनल्टी पर 80% की छूट पा सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ी पेनल्टी पर भी 90% की छूट दी गई है।
धर ने कहा कि यह स्कीम कई सालों से जमा बकाया देनदारियों को कवर करती है, चाहे वे कभी भी बनी हों, और इसे सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए फ़ॉर्मूले के अनुसार लागू किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, पूरे राज्य में कुल बकाया राशि लगभग 1,100 करोड़ रुपये है, जिसमें अकेले फिटनेस सर्टिफिकेट पेनल्टी के तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये शामिल हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि अगर गाड़ी मालिक इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, तो सरकार 180 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के बीच वसूल सकती है।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 65,000 गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्स बकाया है, जबकि 12,642 गाड़ियों पर गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स का भुगतान बाकी है। 57,000 से ज़्यादा गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ी पेनल्टी भी बकाया है।
यह स्कीम 31 अगस्त, 2026 तक खुली रहेगी।
धर ने कहा कि स्कीम खत्म होने के बाद गाड़ी मालिकों को मौजूदा नियमों के तहत नियमित रूप से तिमाही या मासिक भुगतान करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी छूट वाली स्कीम बार-बार नहीं लाई जा सकतीं।
प्रस्तावित व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर मंत्री ने कहा कि सरकार ज़रूरी सिस्टम तैयार कर रही है और ज़रूरी तैयारी पूरी होने के बाद पॉलिसी लागू की जाएगी।
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