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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सोनम रघुवंशी केस में अगला कदम क्या होगा?
Meghalaya: सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द कर दी। उन पर 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति, राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।
जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले की बेंच ने ज़मानत के आदेश को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका को मंज़ूरी दे दी और सोनम को तीन हफ़्ते के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल छह महीने के अंदर शुरू और पूरा नहीं होता है, तो सोनम नई ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर सकती हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को जून 2025 में उनके पति, बिज़नेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।
यह जोड़ा 23 मई 2025 को हनीमून के लिए मेघालय के सोहरा गया था और उसके बाद लापता हो गया था। बाद में 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से मिला था।
मेघालय पुलिस के अनुसार, सोनम ने कथित तौर पर पैसे के लालच में अपने पति की हत्या के लिए किराए के हमलावरों के साथ मिलकर साज़िश रची थी। जांच के बाद उन्हें और कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ़्तार किया गया।
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