मेघालय
Meghalaya चूना-पत्थर खनन विवाद: NGT पहुंची श्री सीमेंट की पब्लिक हियरिंग
Tara Tandi
19 Aug 2026 4:41 PM IST

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Shillong शिलांग: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक नई अर्ज़ी दायर की गई है। इसमें ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले के लुम सिरमियन/डाइस्टोंग में श्री सीमेंट लिमिटेड के प्रस्तावित 217.394-हेक्टेयर लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 31 जुलाई, 2026 को हुई पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई को चुनौती दी गई है।
कोलकाता में NGT की ईस्टर्न ज़ोन बेंच के सामने बोचेरू मी पोहस्नेम, जेर्सोम शिला और वानसलान डेम पटवेट ने यह अर्ज़ी दायर की है। उनका आरोप है कि सुनवाई में कई कमियां थीं और इसमें हिंसक बाधाएं डाली गईं।
याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सबूत पेश किए हैं। इनमें सार्वजनिक सड़कों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, हिंसक नाकेबंदी (जिससे नागरिक सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए) और एक इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस पर हमला शामिल है।
उन्होंने एक ऐसी घटना का भी ज़िक्र किया है जिसमें डाइस्टोंग में सड़क खराब होने और इलाके में आवाजाही रुकने के कारण एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर कार के अंदर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।
वीडियो सबूत पेन ड्राइव पर फिजिकली जमा किए गए हैं और उन्हें एनेक्ज़र A-11 के तौर पर लिस्ट किया गया है। आवेदकों ने अपने आरोपों के समर्थन में न्यूज़ संगठनों और अन्य स्रोतों से पांच वीडियो रिकॉर्ड की पहचान की है।
एक वीडियो, जिसका श्रेय JSU को दिया गया है, में कथित तौर पर दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ लोगों को जन-सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। एक और वीडियो, जिसका श्रेय GarohillsNews24 को दिया गया है, सुनवाई के दौरान कानून-व्यवस्था पर सरकार के आश्वासनों का ज़िक्र करता है।
तीसरा वीडियो, जिसका श्रेय NE News TV को दिया गया है, विरोध-प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने पर कार के अंदर बच्चे के कथित जन्म से जुड़ा है। महिला की पहचान नोंगख्लिह की निवासी के तौर पर हुई है, और अर्ज़ी में आरोप लगाया गया है कि श्री सीमेंट लिमिटेड के समर्थकों ने डाइस्टोंग में सड़क को नुकसान पहुंचाया, जिससे आवाजाही में बाधा आई।
चौथा वीडियो, जिसका श्रेय Shillong Today को दिया गया है, ईस्ट जयंतिया हिल्स में बचाव अभियान के दौरान JSU की एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पर कथित हमले से जुड़ा है। पांचवां वीडियो, जिसका श्रेय Shillong Mail को दिया गया है, आरोप लगाता है कि समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों को जन-सुनवाई तक पहुंचने से रोकने के लिए PWD की सड़क खोद दी थी, और प्रदर्शनकारियों पर पत्थर और नुकीली चीज़ें फेंकी गई थीं। इस अर्ज़ी में पेन ड्राइव के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा करने की इजाज़त भी मांगी गई है। साथ ही, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 63 के तहत सर्टिफिकेट जमा करने से छूट — या कोर्ट की मदद से उसे हासिल करने — की भी मांग की गई है; यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने के नियमों को तय करती है।
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