मेघालय
Meghalaya उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से पहले उनका टीकाकरण करने का आदेश
Mohammed Raziq
2 Sept 2025 11:46 AM IST

x
SHILLONG शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवारा "काटने वाले कुत्तों" को पकड़कर उनका टीकाकरण करें और फिर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में वापस छोड़ दें। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह बढ़ता हुआ खतरा जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति वनलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने इस मामले पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते आक्रामक और खूंखार हो गए हैं और अक्सर बिना उकसावे के पैदल चलने वालों पर हमला कर देते हैं। अदालत ने कहा, "सड़कों, गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वे अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे कई बार गंभीर चोटें भी आती हैं।"
न्यायाधीशों ने निर्देश दिया कि ऐसे कुत्तों को संबंधित अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जाना चाहिए, उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए, उनकी चिकित्सकीय जाँच की जानी चाहिए और निगरानी के लिए आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ये जानवर अब जनता के लिए खतरा नहीं हैं, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने आगे चेतावनी दी कि उचित सत्यापन के बिना आक्रामक कुत्तों को छोड़ने से नागरिकों को खतरा हो सकता है।
पीठ ने महापंजीयक को निर्देश दिया कि वे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह निर्देश मांगें कि क्या जनहित याचिका को मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा ही जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में समस्या की प्रकृति अनोखी और गंभीर है।
हालांकि इसी तरह के मामले अन्य उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मेघालय एक विशिष्ट चुनौती का सामना कर रहा है जिसके लिए तत्काल और स्थानीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
TagsMeghalayaउच्च न्यायालयआवारा कुत्तोंपकड़नेछोड़नेHigh Courtstray dogscatchingreleasingजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





