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अदालत ने मामले पर अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई, 2023 को एक और सुनवाई निर्धारित की है।
गुवाहाटी: मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग-डावकी रोड परियोजना के पैकेज 1 में पेड़ों की कटाई पर तब तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जब तक कि इसके कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डेंगदोह की पीठ ने कहा, "पैकेज 1 के लिए पेड़ों की कटाई तब तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए जब तक कि ठेकेदार को परियोजना नहीं मिल जाती और वह बिना किसी बाधा के निर्माण कार्य नहीं कर सकता।"अदालत का फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के लिए जापान द्वारा वित्त पोषित प्रारंभिक पैकेज के हिस्से के रूप में शिलांग में वनों की कटाई पर ध्यान आकर्षित करने के बाद आया।
लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग ने एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें खुलासा हुआ कि भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (आईआईजी) द्वारा परियोजना के लिए भूमि जारी करने से इनकार करने के कारण पैकेज 1 पर काम शुरू नहीं हुआ था।राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने कहा, "आईआईजी की वेधशाला को समायोजित करने के लिए इस स्तर पर सड़क के संरेखण को बदलना अव्यावहारिक होगा।"
अदालत ने कहा कि जब तक आईआईजी नरम नहीं पड़ता और परियोजना को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, यहां तक कि ठेकेदार की नियुक्ति के साथ भी, पैकेज 1 पर गंभीर काम शुरू नहीं किया जा सकता।अदालत ने मामले पर अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई, 2023 को एक और सुनवाई निर्धारित की है।
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