मेघालय

मेघालय HC में जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी पर PIL, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश

Kavita2
23 May 2026 5:32 PM IST
मेघालय HC में जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी पर PIL, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश
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Meghalaya मेघालय: मेघालय हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नॉर्थ शिलांग के विधायक एडेलबर्ट नोंग्रुम द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। यह याचिका हायर प्रोफेशनल स्टडीज़ में कोटा सीटों के आवंटन में राज्य की जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी के इस्तेमाल को लेकर दायर की गई है, जिस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस वानलूरा डिएंगदोह की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान याचिका की स्वीकार्यता और कानूनी आधार को लेकर भी चर्चा हुई।

राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने अदालत में याचिका की मेंटेनेबिलिटी (स्वीकार्यता) पर आपत्ति जताई और इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

सरकार की दलील पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले अपना जवाबी हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करे। अदालत ने यह भी कहा कि एफिडेविट की एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपना पक्ष तैयार कर सकें।

याचिका में दावा किया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों के आवंटन के दौरान राज्य की जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी के उपयोग से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं। इसी आधार पर इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की मांग की गई है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 जून तय की है। उस दिन राज्य सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

इस मामले ने शिक्षा और आरक्षण नीति से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब सभी की निगाहें 5 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जब सरकार अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी।

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