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Shillong शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय Meghalaya High Court ने राज्य सरकार को चल रही विकास परियोजनाओं के बीच सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों को चौड़ा करना, शॉपिंग क्षेत्र स्थापित करना या सड़क की सतह पर संभावित प्रभाव पर विचार किए बिना रखरखाव कार्य करना वाहन दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी बढ़ा सकता है।
अदालत का यह आदेश राज्य में सड़क सुरक्षा और उचित यातायात विनियमन proper traffic regulation सुनिश्चित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों की दलीलें सुनीं।
जबकि अदालत ने स्वीकार किया कि राज्य ने मैनहोल पर लोहे की प्लेट लगाने जैसी विशिष्ट सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं, इसने अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण सहित सभी विकास गतिविधियाँ इस तरह से की जाएँ कि सड़क सुरक्षा से समझौता न हो।
अदालत ने राज्य सरकार को इन चिंताओं को दूर करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों का विवरण देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
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Triveni
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