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Meghalaya मेघालय :सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी वाहनों - दोपहिया और चार पहिया दोनों - को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्देश राजा रघुवंशी हत्याकांड के मद्देनजर आया है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 13 जून 2025 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि मेघालय ने रेंट-ए-मोटरसाइकिल या रेंट-ए-कैब योजनाओं को लागू नहीं किया है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी राज्य में निजी वाहनों को किराए पर देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है।
NDTV ने बताया कि परिवहन आयुक्त डेविड डी. संगमा ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को जुर्माना, वाहन जब्ती और संभावित कारावास सहित गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (यातायात) के प्रसाद ने कहा: "हमें परिवहन आयुक्त से आदेश मिला है और हमने अपने सभी ग्राउंड स्टाफ और यातायात कर्मियों को सक्रिय कर दिया है। चेकिंग के दौरान प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी," NDTV ने बताया।
प्रसाद ने कहा, "हम शहर के बाहर से और शहर के अंदर से आने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। हमने मावलाई, एमईएस जंक्शन और पर्यटक स्थलों जैसे प्रमुख स्थानों पर अपने यातायात कर्मियों को तैनात किया है। अगर कोई व्यक्ति वैध परमिट के बिना निजी वाहन किराए पर लेता या देता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एमवीआई अधिनियम की धारा 182ई और 207 के तहत कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा: "परिवहन विभाग के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली रैपिडो सेवाओं पर भी इस कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी।"
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