मेघालय

Meghalaya government ने लंबित वाहन टैक्स बकाया के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी

nidhi
28 May 2026 11:21 AM IST
Meghalaya government ने लंबित वाहन टैक्स बकाया के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी
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वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी
Guwahati: मेघालय कैबिनेट ने 27 मई को एक वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम को मंज़ूरी दी। इसका मकसद ट्रांसपोर्टरों और कमर्शियल गाड़ी मालिकों को मोटर व्हीकल टैक्स, पैसेंजर और गुड्स टैक्स और गाड़ी की फिटनेस फीस से जुड़ी पेनल्टी को काफी कम करके राहत देना है।
यह स्कीम उन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की मदद के लिए शुरू की गई है, जिन पर सालों से टैक्स पेमेंट में देरी और फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की वजह से बहुत ज़्यादा बकाया जमा हो गया है।
सरकार के मुताबिक, हालांकि शुरुआती चार्ज तुलनात्मक रूप से कम थे, लेकिन बढ़ती पेनल्टी एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन गई थी, खासकर उन लोकल ट्रांसपोर्टरों के लिए जो अपनी इनकम के लिए कमर्शियल गाड़ियों पर निर्भर हैं।
नई पहल के तहत, गाड़ी मालिकों को ओवरड्यू फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ी पेनल्टी पर 90 परसेंट की छूट मिलेगी। सरकार ने पेंडिंग मोटर व्हीकल टैक्स के साथ-साथ गुड्स और पैसेंजर टैक्स के बकाए से जुड़ी पेनल्टी पर 80 परसेंट की छूट को भी मंज़ूरी दी है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को लंबे समय से पेंडिंग देनदारियों को चुकाने और बिना ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानी के रेगुलर ऑपरेशन पर लौटने में मदद करना है।
OTS स्कीम 31 अगस्त, 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार ने यह भी उम्मीद जताई कि इस कदम से भविष्य में ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन बेहतर होगा और गाड़ी मालिकों को अपनी फाइनेंशियल हालत को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
राज्य भर के ट्रांसपोर्टरों और कमर्शियल गाड़ी मालिकों को सेटलमेंट स्कीम का फायदा उठाने और दिए गए समय में अपने पेंडिंग बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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