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ADC चुनाव नामांकन विवाद की जांच के लिए न्यायिक पैनल बनाया
Meghalaya: मेघालय सरकार ने रिटायर्ड जज टी. वैफेई की अगुवाई में एक कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी बनाया है। यह कमीशन उन घटनाओं की जांच करेगा जिनकी वजह से 9 मार्च को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद गारो हिल्स इलाके में अशांति और हिंसा हुई थी।
राज्य सरकार की तरफ से जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत इस इलाके में हिंसा, सामाजिक अशांति और इसके चलते जान-माल के नुकसान को देखते हुए कमीशन्स ऑफ़ इंक्वायरी बनाया गया है।
जस्टिस (रिटायर्ड) वैफेई की अध्यक्षता वाले इस इंक्वायरी पैनल को वेस्ट गारो हिल्स में 9 मार्च की घटना के हालात की जांच करने और हिंसा को रोकने में किसी भी नाकामी सहित संबंधित लोगों और अधिकारियों के कामों या चूक पर एक पूरी फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।
कमीशन अशांति के पीछे की असली वजहों की भी जांच करेगा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हुई है तो उसका आकलन करेगा, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों सहित सुधार के उपाय सुझाएगा।
इसके अलावा, पैनल से उन लोगों के लिए फाइनेंशियल मदद सहित सही राहत उपाय सुझाने के लिए कहा गया है, जिन्हें हिंसा के सीधे नतीजे में जान या संपत्ति का नुकसान हुआ है।
कमीशन को नोटिफिकेशन की तारीख से छह महीने के अंदर मेघालय सरकार को अपने नतीजे और सुझाव जमा करने का निर्देश दिया गया है।
जब तक पैनल कोई और फैसला नहीं करता, कमीशन की कार्रवाई तुरा में होगी। राज्य सरकार ने कहा कि कमीशन के पास कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के तहत सभी अधिकार होंगे, और वह जांच के दौरान अधिकारियों, एक्सपर्ट्स या दूसरी संस्थाओं से मदद मांग सकता है।
कमीशन के कामकाज से जुड़ा खर्च गारो हिल्स के डिवीज़न कमिश्नर उठाएंगे।
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