
x
उमियम ब्रिज बाईपास पर नए प्रतिबंधों के साथ कमर्शियल वाहनों को मिली अनुमति
Guwahati: ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि उमियम-शिलांग रूट पर चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 13 मई को इसके ऑफिशियल उद्घाटन के एक दिन बाद, 14 मई से नए बने उमियम ब्रिज बाईपास का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।
ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी ऑर्डर के मुताबिक, री-भोई साइड से शिलांग में आने वाले भारी ट्रकों और नाइट सुपर बसों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बाईपास खोला गया है। हालांकि, हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के टाइमिंग और टाइप पर काफी लिमिट तय की गई हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, नाइट बसों समेत कमर्शियल गाड़ियों को हर दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही बाईपास का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। आर्टिकुलेटेड गाड़ियों को सड़क का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, जबकि तीन एक्सल तक और ज़्यादा से ज़्यादा 28.5 टन वज़न वाले रिजिड गाड़ियों को इजाज़त दी जाएगी।
एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नाइट सुपर बसें मावियोंग में इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर पार्क हों। ऐसी बसों को शिलांग रिक्रिएशन ग्राउंड ट्रस्ट एरिया, पोलो, धनखेती में शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड की पार्किंग, इत्शिरवात-न्यू शिलांग रोड, शिलांग-जोवाई रोड या शहर की सीमा के अंदर किसी भी दूसरी जगह पर पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, इन सीमाओं का मकसद शिलांग के अंदर ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना और भीड़भाड़ कम करना है, साथ ही मालवाहक और लंबी दूरी की बसों को बाईपास कॉरिडोर में आसानी से घुसने देना है।
डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस, ट्रांसपोर्टेशन अधिकारियों और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट को पाबंदियों को ठीक से लागू करने और ज़रूरी चौराहों पर चौबीसों घंटे काफ़ी ट्रैफिक कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया है।
Next Story





