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शिलांग SHILLONG : राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई संशोधन विधेयक पेश किए, जिनमें से प्रमुख है प्रवासी श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण (सुरक्षा और संरक्षा) (संशोधन) विधेयक, 2024। श्रम मंत्री शकलियार वारजरी ने विधेयक पेश किया, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने और उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है।
संशोधन के अनुसार, जो ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के पास प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण कराने में विफल रहता है, उसे सात दिनों के भीतर श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए नोटिस दिया जाएगा। ऐसा न करने पर 5,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, संशोधन में बार-बार अपराध करने वालों के लिए तीन महीने के साधारण कारावास का प्रावधान भी शामिल है।
अन्य विधेयकों के अलावा, उपमुख्यमंत्री स्नियावभलंग धर ने मेघालय नगर एवं ग्राम नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। आवास मंत्री मार्क्यूज़ मारक ने मेघालय राज्य आवास बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किया, जबकि कराधान मंत्री एटी मोंडल ने माल एवं सेवा (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। कृषि मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने मेघालय किसान (सशक्तिकरण) आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।
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