मेघालय
KHADC का बड़ा एक्शन: मेघालय में नहीं चलेगी ब्लिंकइट, ट्रेडिंग लाइसेंस नामंजूर
Tara Tandi
25 Jun 2026 5:46 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: मेघालय की खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) ने ब्लिंकइट (Blinkit) का ट्रेडिंग लाइसेंस खारिज कर दिया। काउंसिल का कहना है कि यह फैसला स्थानीय किराना व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है।
KHADC के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर विंस्टन टोनी लिंगदोह ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस मामले पर अपना रुख नहीं बदला है।
उन्होंने कहा कि हालांकि खबर है कि कंपनी ने नोंग्रीम हिल्स में पारंपरिक अधिकारियों से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) हासिल कर लिया है, लेकिन उसका प्रस्ताव काउंसिल के सामने औपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया है।
उनके मुताबिक, ऐसी किसी भी कारोबारी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे स्थानीय व्यापारियों की आजीविका पर असर पड़े।
उन्होंने कहा कि KHADC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 4,000 से ज़्यादा छोटी किराना दुकानें उन रैपिड-डिलीवरी सेवाओं से प्रभावित हो सकती हैं जो डिस्काउंट और घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा देती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबार स्थानीय रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी हैं और पहले भी इसी तरह के आवेदन खारिज किए जा चुके हैं।
लिंगदोह ने नोंगथिममाई में 'अलाया कैफे एंड बार' को काउंसिल की मंज़ूरी का भी बचाव किया; यह वही जगह है जिसका इस्तेमाल पहले ब्लिंकइट ने किया था। उन्होंने कहा कि मंज़ूरी देने से पहले व्यापारी समूहों की आपत्तियों पर विचार किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस वेंचर में व्यवसायी मनीष अग्रवाल और लाइतुमखराह के एक खासी पार्टनर शामिल हैं, और इसे दस्तावेज़ों व मंज़ूरियों की जांच-पड़ताल के बाद ही मंज़ूरी दी गई।
अप्रैल 2025 के एक निर्देश का ज़िक्र करते हुए लिंगदोह ने कहा कि गांव के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन क्षेत्रों में बिना उचित जांच-पड़ताल के NOC जारी न करें जहां स्थानीय लोग पहले से ही कारोबार कर रहे हैं।
उन्होंने शेला MDC बारिकुपर सिनरेम द्वारा लाइसेंसिंग में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछली कमेटियों की तुलना में मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कम लाइसेंस जारी किए हैं।
लिंगदोह ने कहा कि काउंसिल का ध्यान स्थानीय लोगों की आजीविका और रोज़गार की रक्षा करने पर बना हुआ है।
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