मेघालय
दोहरी हत्या में सजा: मेघालय में दो महिलाओं के हत्यारे को उम्रकैद
Tara Tandi
2 Oct 2026 7:54 PM IST

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मेघालय: मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स ज़िले की एक अदालत ने 2021 में नोंगस्टोइन में दो महिलाओं की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। उसे अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी और उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी।
नोंगस्टोइन के ज़िला और सत्र न्यायाधीश ने 79 वर्षीय फ्लेसिस सिएम और उनकी 25 वर्षीय घरेलू सहायिका मैटलिनटी लिंगदोह मार्शिलॉन्ग की हत्या के लिए बैनफ्रैंगकुपर नोंगब्री को दोषी ठहराया।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने 30 सितंबर को हत्या की गंभीरता को देखते हुए नोंगब्री को बिना पैरोल के कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगस्त 2021 में नोंगस्टोइन में सिएम और मार्शिलॉन्ग की हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, हत्या के समय नोंगब्री अपनी डिग्री के नतीजों का इंतज़ार कर रहा था और कुछ समय के लिए शिलांग में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
जांचकर्ताओं ने उसके पास से पीड़ितों के खून से सने जूते और दो मोबाइल फ़ोन बरामद किए।
वेस्ट खासी हिल्स के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हर्बर्ट लिंगदोह ने कहा था कि हत्याओं के पीछे लूटपाट का मकसद था, क्योंकि सिएम एक अमीर महिला थीं और अपनी घरेलू सहायिका के साथ रहती थीं।
यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 34 के तहत नोंगस्टोइन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
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