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Meghalaya मेघालय: अधिकारियों ने 18 मार्च को बताया कि हिंसा बढ़ने की आशंका को देखते हुए मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स ज़िले में कर्फ्यू को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कर्फ्यू 19 मार्च को शाम 6 बजे से 20 मार्च को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, दिन के समय की सामान्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे की ढील दी जाएगी।
इस ढील की अवधि के दौरान, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों जैसी ज़रूरी और नियमित सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
ज़िले के कुछ हिस्सों में हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग होने की घटनाओं के बाद, 17 मार्च को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पहली बार कर्फ्यू लगाया गया था। बताया जाता है कि यह अशांति एक अधिसूचना जारी होने के विरोध में शुरू हुई थी, जिसमें गैर-आदिवासियों को आदिवासी परिषद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था। इसके चलते तुरा और आसपास के इलाकों में झड़पें हुईं, तोड़फोड़ हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में कम से कम दो लोगों के मारे जाने की खबर है।
पूरे ज़िले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन घटनाओं के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अधिकारियों ने निगरानी तेज़ कर दी है और आगे किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।
कर्फ्यू के अलावा, ज़िला प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और हिंसा भड़काने में इस्तेमाल हो सकने वाले हथियार या वस्तुएं साथ रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कदम खुफिया जानकारी के आधार पर उठाए गए हैं, जिनसे आगे और अशांति फैलने की आशंका का संकेत मिला था। इन उपायों का उद्देश्य ज़िले में सामान्य स्थिति बहाल करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।
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