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Meghalaya मेघालय: मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स ज़िले में अधिकारियों ने 14 मार्च को, वायु प्रदूषण और मज़दूरों व स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का हवाला देते हुए, सभी बिना अनुमति वाली ईंट भट्टियों के संचालन पर रोक लगा दी।
यह आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट विभोर अग्रवाल ने जारी किया। उन्होंने बताया कि यह कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें सुरक्षित वायु गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए बिना पर्यावरण मंज़ूरी के चल रही ईंट भट्टियों को बंद करने का आदेश दिया गया था।
अग्रवाल ने कहा कि ज़िले में कई अवैध ईंट भट्टियाँ चलती हुई पाई गईं, जिनसे मज़दूरों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था और वे वायु प्रदूषण में भी काफ़ी योगदान दे रही थीं।
आदेश में कहा गया, "अगर ऐसी भट्टियों का संचालन जारी रहता है, तो इससे वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा और मज़दूरों व स्थानीय आबादी, दोनों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।"
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला प्रशासन ने पूरे ज़िले में सभी बिना अनुमति वाली ईंट भट्टियों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
अधिकारियों ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्देश एकतरफ़ा (ex parte) जारी किया गया था और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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