मेघालय

अम्पारीन के हलफनामे में उनके खिलाफ आरोप तय करने का जिक्र

Renuka Sahu
23 March 2024 4:13 AM GMT
अम्पारीन के हलफनामे में उनके खिलाफ आरोप तय करने का जिक्र
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विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) शिलांग की अदालत में 2020 के विशेष सीबीआई मामले संख्या 2 में एनपीपी उम्मीदवार अम्पारीन लिंगदोह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

शिलांग : विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) शिलांग की अदालत में 2020 के विशेष सीबीआई मामले संख्या 2 में एनपीपी उम्मीदवार अम्पारीन लिंगदोह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इसका खुलासा एनपीपी उम्मीदवार द्वारा शुक्रवार को यहां अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे से हुआ।

हलफनामे में कहा गया है कि यहां लंबित मामला 2011 का लैतुमख्राह पुलिस स्टेशन केस नंबर 62 (7) था, जिसे बाद में मेघालय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया और सीबीआई ने केस नंबर आरसी 0202018 ए0001 दिनांक जनवरी के तहत एफआईआर दर्ज की। 3, 2018.
इसमें शामिल धाराएं 120 बी/420/467/468/471/201 आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) हैं।
अपराधों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूतों को गायब करना, गलत जानकारी देना और आपराधिक कदाचार के आरोप शामिल हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आरोप 24 अगस्त, 2022 को तय किए गए थे। कार्यवाही के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए एक अपील भी दायर की गई है।
इस बीच, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उनकी चल संपत्ति का कुल मूल्य 30,06,159 रुपये है जबकि उनके पति या पत्नी की चल संपत्ति का कुल मूल्य 26,97,016 रुपये है।
लिंगदोह के पास विरासत में मिली संपत्ति सहित तीन गैर-कृषि भूमि भी हैं और इन जमीनों का वर्तमान बाजार मूल्य 1.1 करोड़ रुपये है।


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