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Mendipathar मेंदीपाथर : मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसने एक लड़की के नहाते समय बाथरूम में झांका था।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना दिसंबर 2019 में हुई थी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 354सी के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश बी जोशी की पॉक्सो अदालत ने उसे एक साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य निजता का गंभीर उल्लंघन हैं और कानून के तहत इनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
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