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भारत में एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हाल ही में अपने द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए एसिड के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
एमसीडी ने 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें एसिड हमले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पूरे भारत में एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
"इसलिए, शौचालय की सफाई के उद्देश्य से एसिड का उपयोग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान, इसके द्वारा अनुबंध से समाप्त/निरस्त किया जाता है। एजेंसी/संचालक एसिड के स्थान पर वैकल्पिक शौचालय सफाई सामग्री का उपयोग करेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर दंड सहित जुर्माना लगाया जाएगा। परिसर से एसिड की जब्ती," एमसीडी आदेश पढ़ता है। नागरिक निकाय ने सभी अधिकारियों, फील्ड स्टाफ और संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "तेजाब का इस्तेमाल शौचालय और सार्वजनिक सुविधाओं की सफाई के लिए नहीं किया जाएगा"।
6 अप्रैल को, डीसीडब्ल्यू ने दरियागंज में जीबी पंत अस्पताल के पास एमसीडी द्वारा संचालित महिलाओं के शौचालय का निरीक्षण किया और 50 लीटर के कनस्तर में तेजाब मिला।
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