नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है. लेकिन मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कहा कि हिरासत के दौरान उन्हें अपने साथ कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें रखने की अनुमति दी जाए. अदालत ने सुझाव दिया कि इस संबंध में एक आवेदन किया जाना चाहिए।
इस बीच मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस आदेश में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को सिसोदिया की जमानत याचिका पर इस महीने की 25 तारीख तक जवाब देने का आदेश दिया. हाल ही में, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को और 14 दिनों के लिए (5 अप्रैल तक) बढ़ा दिया गया है। चूंकि सिसोदिया की हिरासत 17 मार्च को भी समाप्त हो रही थी, इसलिए अदालत ने ईडी के अनुरोध पर इसे और 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया।
दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया को पिछले महीने की 26 तारीख को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया, जो तिहाड़ जेल में हैं, को ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई जांच के बाद हिरासत में लिया था, जिसमें शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था। बाद में ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत पहले 17 मार्च, फिर 22 मार्च और अब 5 अप्रैल तक बढ़ा दी.