मणिपुर
मणिपुर में पूर्व मंत्री की बेटी की हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
Shiddhant Shriwas
14 March 2023 9:22 AM GMT
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बेटी की हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
नई दिल्ली: इंफाल की एक सत्र अदालत ने 2003 में मणिपुर के तत्कालीन मंत्री नगाजोकपा की आठ वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
सीबीआई ने 28 दिसंबर, 2007 को निंगोमबम रोम मेइतेई और लेटखोसी हाओकिप और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
इंफाल (पूर्व) के सत्र न्यायाधीश ने मेइती और हाओकिप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अन्य दो व्यक्तियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर 29 मार्च, 2004 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। मामले की जांच पूर्व में स्थानीय पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ की थी।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, "यह आरोप लगाया गया था कि मिस लुंगनिला एलिजाबेथ (उम्र 8 वर्ष), मणिपुर सरकार के तत्कालीन मंत्री फ्रांसिस नगजोक्पा की बेटी का 4 नवंबर, 2003 को इम्फाल पश्चिम जिले के सांगईप्रोउ स्थित एक स्कूल से अपहरण कर लिया गया था।" यहाँ।
उन्होंने कहा कि लड़की का शव 12 नवंबर, 2003 को इंफाल पश्चिम जिले के तेरा सदोकपम लेकाई में खाई में बोरे में मिला था।
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