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Imphal इंफाल: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि जो असामाजिक तत्व फरमान जारी करके, धमकी देकर या कानून मानने वाले नागरिकों को डरा-धमकाकर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने एक बयान में कहा कि मणिपुर पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह बयान सुरक्षा बलों और मणिपुर पुलिस द्वारा पांच अंडरग्राउंड ग्रुप के गठबंधन G-5 के तीन एक्टिव सदस्यों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है।
ये गिरफ्तारियां हाल ही में खत्म हुए मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2025 में सुमांग लीला एसोसिएशन के प्रतिभागियों और अन्य कलाकारों को दी गई धमकियों के सिलसिले में की गई हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और हिफाज़त को डराने या खतरे में डालने की कोई भी कोशिश राज्य और उसके लोगों के खिलाफ एक काम है। उन्होंने कहा कि राज्य इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन, चाहे वह प्रतिबंधित हो या नहीं, को मणिपुर में कानूनी सांस्कृतिक, आर्थिक या कलात्मक गतिविधियों पर फरमान जारी करने, सज़ा देने या रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि धमकी, जबरन वसूली, ज़बरदस्ती या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कोई भी घटना होने पर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें।
मणिपुर के लोगों की जान और माल को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ सभी भरोसेमंद रिपोर्टों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने पहले ही गृह विभाग के तहत एंटी-एक्सटॉर्शन सेल बनाया था।
एंटी-एक्सटॉर्शन सेल का टोल-फ्री नंबर 1800 202 3326 है और यह 24×7 चालू रहता है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
इसके अलावा, पांच प्रमुख प्रतिबंधित संगठनों के एक सामूहिक निकाय G-5 ने बुधवार को एक फरमान जारी किया, जिसमें 21 से 30 नवंबर, 2025 तक आयोजित संगाई फेस्टिवल के दौरान पांच शुमांग लीला पार्टियों के प्रदर्शन पर एक साल का बैन लगा दिया गया।
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