मणिपुर
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: मणिपुर हाईवे से तुरंत हटाएं नाकेबंदी
Tara Tandi
15 Aug 2026 3:08 PM IST

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Imphal इम्फाल: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के सभी समुदायों से नेशनल हाईवे पर लगे ब्लॉकेड (रास्ता रोकने) को हटाने को कहा है। कोर्ट ने टुकड़ों में समाधान करने के बजाय सभी के लिए हाईवे को आर्थिक जीवनरेखा बताते हुए उन्हें खोलने पर ज़ोर दिया।
चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जेवी मोहना की बेंच ने कुकी और मैतेई समूहों से बंद रास्तों पर ट्रैफ़िक बहाल करने के लिए व्यापक प्रस्ताव मांगे। बेंच ने कहा कि ब्लॉकेड से सभी समुदाय प्रभावित होते हैं और ज़रूरी सामान की सप्लाई में रुकावट आती है।
कांगपोकपी ज़िले में ब्लॉकेड से जुड़ी एक PIL पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने विरोधी समूहों को राज्य भर में बंद सभी रास्तों की जानकारी और उन्हें बहाल करने के व्यावहारिक प्लान जमा करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और विरोधी वकील को मणिपुर में बंद सभी नेशनल हाईवे की मैपिंग वाला व्यापक डेटा और ट्रैफ़िक बहाल करने के लिए काम करने योग्य प्लान जमा करने का निर्देश दिया।
बेंच ने ब्लॉकेड के लिए चुनिंदा तरीक़े को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ एक रास्ते पर ध्यान देने और बाकी रास्ते बंद रहने से बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा।
चीफ़ जस्टिस ने चेतावनी दी कि राज्य के दखल वाले व्यापक न्यायिक आदेशों से नागरिकों के ख़िलाफ़ स्थानीय हिंसा भड़क सकती है, अगर उन्हें सावधानी से नहीं संभाला गया।
कुकी महिला मानवाधिकार संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कांगपोकपी ज़िले में ब्लॉकेड के कारण भोजन की कमी और स्कूलिंग में रुकावट का ज़िक्र किया।
इंटरनेशनल मैतेई ऑर्गनाइज़ेशन की ओर से पेश विरोधी वकील न्गांगोम जूनियर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता समूह भी वैकल्पिक राज्य मार्गों पर ब्लॉकेड बनाए हुए हैं और उन्होंने याचिका को शरारतपूर्ण बताया।
कोर्ट ने कहा कि वह संकट का समाधान टुकड़ों में नहीं करेगा और सभी बंद नेशनल हाईवे को फिर से खोलने की मांग की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को बंद रास्तों की पूरी सूची और बातचीत के ज़रिए आम सहमति के प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया, ताकि किसी निष्पक्ष एजेंसी की देखरेख में ट्रैफ़िक की आवाजाही हो सके।
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