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सुप्रीम कोर्ट जल्द ही उन दो महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करेगा जो एक वीडियो में संघर्षग्रस्त मणिपुर में नग्न परेड करते हुए देखी गई थीं।
मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा की जाएगी।
जैसे ही मामला सुनवाई के लिए बुलाया गया, दोनों महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मामले में याचिका दायर की है।
शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा था कि वह संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो से "गहरा परेशान" है, और कहा कि हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना "संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य" है।
वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया।
पिछले हफ्ते 4 मई का एक वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर की पहाड़ियों में तनाव बढ़ गया, जिसमें एक युद्धरत समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते दिखाया गया था।
3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कई लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।
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Triveni
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