मणिपुर

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ याचिका खारिज की

Ritisha Jaiswal
6 July 2023 10:57 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ याचिका खारिज की
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मामला मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध से संबंधित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ मणिपुर के दो निवासियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें इस मामले पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आजादी दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के पास पहले से ही यह मामला है जिसमें एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या राज्य में इंटरनेट बहाल किया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि मामला मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध से संबंधित है।
"इस स्तर पर, इस तथ्य का सामना करते हुए कि अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, श्री फरासत ने लंबित मामले को वापस लेने और उसमें हस्तक्षेप करने या एचसी के समक्ष एक स्वतंत्र याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। सभी अधिकार और विवाद खुले हैं,'' पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबाम जेम्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है कि शटडाउन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में हस्तक्षेप के मामले में "बेहद असंगत" था।
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