मणिपुर

मणिपुर में इंटरनेट बंद के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Neha Dani
9 Jun 2023 11:15 AM GMT
मणिपुर में इंटरनेट बंद के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
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अधिवक्ता शादान फरासत ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ मणिपुर के दो निवासियों की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही इसी तरह के मुद्दे पर विचार कर रहा है।
"उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। कार्यवाही की नकल करने की क्या आवश्यकता है? नियमित पीठ के समक्ष उल्लेख करें," यह कहा।
अधिवक्ता शादान फरासत ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
शीर्ष अदालत चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबम जेम्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप में शटडाउन "घोर अनुपातहीन" था।
इसमें कहा गया है कि इस उपाय का याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य के निवासियों ने शटडाउन के परिणामस्वरूप "भय, चिंता, लाचारी और हताशा" की भावनाओं का अनुभव किया है, और वे अपने प्रियजनों या कार्यालय के सहयोगियों के साथ संवाद करने में असमर्थ हैं।

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