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Imphal इंफाल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मणिपुर स्थित एक निजी कंपनी, उसके निदेशक और अन्य के खिलाफ 5,000 निवेशकों से धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ईडी के इंफाल उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक युमन इरबंता सिंह और अन्य के खिलाफ 5,000 भोले-भाले निवेशकों से धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईडी ने सीआईडी (अपराध शाखा), मणिपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
एफआईआर के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि 2019 से 2021 की अवधि के दौरान, सिंह एक धोखाधड़ी वाली निवेश/जमा योजना चला रहे थे, जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने और उनके सहयोगियों ने कई व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के धन की हेराफेरी की। बयान में कहा गया है कि ईडी की जाँच से पता चला है कि सिंह और उनकी संस्थाएँ अत्यधिक रिटर्न का वादा करके जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र करके एक अनधिकृत जमा योजना चला रही थीं।
सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मणिपुर के लगभग 5,000 निवेशकों को धोखा दिया है और इस तरह इन भोले-भाले जमाकर्ताओं को 250 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुँचाया है और बाद में खुद को भी गलत लाभ पहुँचाया है।
यह भी पता चला है कि मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने जनता/उधारकर्ताओं को उनकी संपत्ति की जमानत पर ऋण (संपत्ति पर ऋण) दिया है और ऋण लेने वालों की संपत्तियों को बिक्री विलेख निष्पादित करके मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और कर्मचारियों के नाम पर स्थानांतरित और पंजीकृत किया गया है। कंपनी ने 2020 की पहली तिमाही में जमाकर्ताओं के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिए, वादा किया हुआ पैसा उन्हें वापस नहीं किया। प्रमोटरों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियाँ भी बिना लौटाए उनके कब्ज़े में रखी गईं।
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