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राज्य में झड़पें होने के बाद 3 मई को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया
एक अधिसूचना के अनुसार, हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में रविवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों में ढील दी गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एन जॉनसन मीतेई द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में झड़पें होने के बाद 3 मई को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसमें कहा गया है, इंफाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों के लिए 2 जुलाई, 2023 (रविवार) को सुबह 05:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक आम जनता की उनके आवास के बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।"
यह निर्णय जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार के कारण लिया गया था, इसमें कहा गया है कि लोगों को दवाओं और भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध में ढील देने की भी आवश्यकता है।
पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
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Ritisha Jaiswal
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