मणिपुर

संपत्तियों पर अतिक्रमण न करने का आदेश

Kavita Yadav
29 Feb 2024 12:46 PM GMT
संपत्तियों पर अतिक्रमण न करने का आदेश
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मणिपुर: मणिपुर सरकार ने मंगलवार को अपने नागरिकों से राज्य में हिंसा से विस्थापित लोगों की संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने 25 सितंबर को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्देश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ हिंसा में नष्ट या जला दी गई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया गया।
राज्यपाल के आदेश में कहा गया है, "हालांकि, राज्य सरकार इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बहुत गंभीरता से ले रही है क्योंकि ऐसी कोई भी घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और खराब कर सकती है।"
उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल के आदेश में यह भी कहा गया है कि दूसरों की संपत्तियों को जब्त करने या नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
आदेश में कहा गया है, "इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर उस समय लागू देश के कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा।"
25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि धार्मिक इमारतों के स्थलों को अतिक्रमण से बचाया जाए और इमारतों को क्षति/विनाश से बचाया जाए।
जिन मामलों में अतिक्रमण हो चुका है, वहां अतिक्रमणकारियों को तत्काल अपना अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाए। इस आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अदालत की अवमानना का आरोप लगाया जाएगा।
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