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Imphal इंफाल। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने व्यापक पर्यावरण और भूवैज्ञानिक सुरक्षा आकलन होने तक मणिपुर के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह की पीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित छह जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य आगे न किया जाए।
यह निर्देश मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (सीओकोमी) के संयोजक खुरैजाम अथौबा सिंह द्वारा दायर एक मूल आवेदन पर हाइब्रिड मोड में आयोजित एक व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जारी किया गया था। सीओकोमी मैतेई समुदाय का एक प्रमुख नागरिक समाज संगठन है। आवेदक ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क किया था और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और वन क्षेत्रों में अनिवार्य वैधानिक अनुमोदन के बिना कथित रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की थी।
एनजीटी ने परियोजना स्थल का निरीक्षण करने और उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया, साथ ही वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा। आवेदन के अनुसार, सड़क परियोजना, जिसे आमतौर पर 'रिंग रोड' कहा जाता है, चुराचंदपुर, कांगपोकपी, नोनी और उखरुल सहित कई जिलों से होकर गुजरती है। आरोप है कि इसे वन प्राधिकरण की मंजूरी, पर्यावरण प्रभाव आकलन या सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक स्वीकृतियों के बिना ही पूरा किया जा रहा है।
ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी, 2026 तय की है। एक बयान में कोकोमी के संयोजक सिंह ने कहा कि इस सड़क को लोकप्रिय रूप से "जर्मन रोड" और कुछ हिस्सों में "टाइगर रोड" के नाम से जाना जाता है।
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