मणिपुर

मनी लॉन्ड्रिंग केस: मणिपुर हाईकोर्ट ने पूर्व CM इबोबी सिंह को दी अग्रिम जमानत

Kunti Dhruw
1 Dec 2021 3:23 PM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग केस: मणिपुर हाईकोर्ट ने पूर्व CM इबोबी सिंह को दी अग्रिम जमानत
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मणिपुर उच्च न्यायालय (Manipur High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन (money laundering) मामले में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह (Okram Ibobi Singh) को अग्रिम जमानत दे दी।

मणिपुर उच्च न्यायालय (Manipur High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन (money laundering) मामले में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह (Okram Ibobi Singh) को अग्रिम जमानत दे दी।

बता दें कि ED के गुवाहाटी जोनल कार्यालय ने 16 मार्च, 2020 को राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा 2018 में प्राथमिकी फ़ाइल के आधार पर पूर्व सीएम के खिलाफ मामला दर्ज की थी। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) की एकल पीठ ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि "अदालत को इस स्तर पर हिरासत में पूछताछ के लिए कोई आधार नहीं मिलता है जो बहुत पहले हुई घटनाओं के संबंध में है।"
अदालत (Manipur High Court) ने पाया कि याचिकाकर्ता को 26 अगस्त, 2019 को उक्त प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत दी गई थी। दस्तावेजी साक्ष्य, जो मामले का आधार होगा, पहले से ही सुरक्षित होने और पहले के मामले के पंजीकरण के बाद से समय बीतने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा इस अंतिम चरण में साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई "प्रकट जोखिम" नहीं है, अदालत ने नोट किया है। अदालत ने, हालांकि, पूर्व सीएम सिंह को देश नहीं छोड़ने और जब भी आवश्यक हो जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।


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