मणिपुर

MCSCCE 2016: उम्मीदवार देख सकेंगे जांची गई कॉपी, HC का फैसला

Tara Tandi
17 Aug 2026 4:53 PM IST
MCSCCE 2016: उम्मीदवार देख सकेंगे जांची गई कॉपी, HC का फैसला
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Imphal इंफाल: मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (MCSCCE) 2016 (2016/2022) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं (answer scripts) को देखने के अधिकार को बरकरार रखा है।
चीफ जस्टिस एम. सुंदर और जस्टिस ए. बिमोल सिंह की डिवीजन बेंच ने 12 अगस्त, 2026 को मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इस तरह कोर्ट ने सिंगल जज के पहले के आदेश और मणिपुर सूचना आयोग (MIC) के
निर्देशों को सही ठहराया
यह विवाद तब शुरू हुआ जब MIC ने 2023 में MPSC को निर्देश दिया कि वह तीन RTI आवेदकों को MCSCCE 2016 (2022) मुख्य परीक्षा की उनकी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति दे।
MPSC ने इस निर्देश को चुनौती दी थी। उसने 4 मई और 28 अक्टूबर, 2020 के अपने पॉलिसी फैसलों का हवाला दिया, जो परीक्षा नियमों के तहत वर्णनात्मक (descriptive) उत्तर पुस्तिकाओं की सर्टिफाइड कॉपी जारी करने पर रोक लगाते हैं।
हालांकि, जस्टिस ए. गुनेश्वर शर्मा की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने कहा कि ये नीतियां उम्मीदवारों को अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं खुद देखने से नहीं रोकती हैं। इसके बाद MPSC ने उस फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान, कमीशन ने तर्क दिया कि जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति देने से परीक्षा की गोपनीयता से समझौता हो सकता है। उसने अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें UPSC बनाम अंगेश कुमार और प्रशांत रमेश चक्करवार बनाम UPSC शामिल हैं।
वहीं, आवेदकों ने तर्क दिया कि भले ही उनकी मूल RTI रिक्वेस्ट में उत्तर पुस्तिकाओं की सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई थी, लेकिन वे राहत के एक विकल्प के तौर पर जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए तैयार थे।
मणिपुर सूचना आयोग ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने का समर्थन किया। उसका कहना था कि इससे परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है और साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता की भी रक्षा होती है।
MPSC की अपील को खारिज करके, हाई कोर्ट ने असल में उम्मीदवारों के अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं देखने के अधिकार को बरकरार रखा है, जबकि सर्टिफाइड कॉपी देने पर कमीशन की रोक को भी कायम रखा है।
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