मणिपुर
Manipur : गांव की सीमा विवाद को लेकर तामेंगलोंग में निषेधाज्ञा लागू
Mohammed Raziq
30 April 2025 6:01 PM IST

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Manipur मणिपुर : तामेंगलोंग के जिला मजिस्ट्रेट, डॉ. एल. अंगशिम डांगशावा मारिंग, आईएएस ने पुराने तामेंगलोंग और दाईलोंग गांवों के बीच सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।यह आदेश सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन), तामेंगलोंग द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को न्यायिक विविध मामले संख्या 12/2025 [संदर्भ: मूल मुकदमा संख्या 18/2015] में भूमि विवाद को संबोधित करने के लिए एक आयोग के गठन के संबंध में हाल ही में दिए गए निर्देश के मद्देनजर आया है।जिला प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार, पुराने तामेंगलोंग के ग्रामीण 30 अप्रैल को तामेंगलोंग गांव से तामेंगलोंग मुख्यालय की ओर एक रैली आयोजित करने की योजना बना रहे थे।
अशांति की संभावना को देखते हुए, जिसमें आगजनी, दैनिक जीवन में व्यवधान और शांति भंग शामिल है, जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही कार्रवाई की है।आदेश के मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:सभा पर प्रतिबंध: अगले नोटिस तक तामेंगलोंग मुख्यालय क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों की कोई सभा, रैली या सभा की अनुमति नहीं होगी।हथियारों पर प्रतिबंध: प्रभावित क्षेत्रों में हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जाना सख्त वर्जित है।तत्काल प्रवर्तन: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और अगले नोटिस तक वैध रहेगा।यह आदेश पूरे तामेंगलोंग मुख्यालय और दाईलोंग, डुइगैलोंग और पुराने तामेंगलोंग गाँवों के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करता है।
प्शासन ने निवासियों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है तथा आश्वासन दिया है कि कानूनी और प्रशासनिक माध्यमों से मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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