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Imphal इंफाल: मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के मुख्य नेशनल हाईवे पर जबरन वसूली और गड़बड़ी फैलाने वाले उग्रवादियों और उपद्रवियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लागू किया जाएगा।
इंफाल में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, कोंथौजम ने कहा कि हाईवे पर गैर-कानूनी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है और ज़रूरी सामानों की आवाजाही में बाधा डाली है।
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 'कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002' के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, ताकि हाईवे पर जबरन वसूली में शामिल लोगों को हिरासत में लेना आसान हो सके।
यह घोषणा मुख्य ट्रांसपोर्ट रूटों, खासकर इंफाल को जिरीबाम से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 37 और नेशनल हाईवे 202 पर ट्रांसपोर्टरों और ट्रक ड्राइवरों से सुनियोजित तरीके से जबरन वसूली की खबरों के बीच की गई है।
ड्राइवरों ने बताया है कि उन्हें लगभग 200 किलोमीटर लंबे जिरीबाम-इंफाल रूट पर हर गाड़ी के लिए 25,000 रुपये तक देने के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में, हथियारबंद समूह कथित तौर पर वसूली के लिए पेमेंट स्लिप या रसीद भी जारी करते हैं।
इस जबरन वसूली से ज़रूरी सामानों की सप्लाई में बाधा आई है और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इसका कड़ा विरोध किया है।
कोंथौजम ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1948' को सख्ती से लागू किया जाएगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ज़रूरी सामानों और सेवाओं की आवाजाही में बाधा डालने वाले व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव, भाई-भतीजावाद या पक्षपात के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा के जरिए स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती और कहा कि विवादों को बंदूक के इस्तेमाल के बजाय बातचीत और समझौते से सुलझाया जाना चाहिए।
उन्होंने सभी समुदायों और नागरिक समाज संगठनों से शांति प्रयासों का समर्थन करने और मणिपुर की अखंडता की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता के सहयोग और समर्थन के बिना अकेले सुरक्षा बल सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर सकते।
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