मणिपुर
Manipur: 7 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को 21 साल सश्रम कारावास की सजा
Tara Tandi
30 Nov 2025 10:35 AM IST

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Imphal इंफाल: मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले की एक लोकल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 46 साल के आदमी को 21 साल की सश्रम कैद (RI) की सज़ा सुनाई है।
स्पेशल जज आर.के. मेम्चा ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी खैदेम बिसेम्बोर को 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा फाइन भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पेमेंट न करने पर दोषी को चार साल की एक्स्ट्रा RI काटनी होगी।
बिसेम्बोर, जिसे सुरेश मेइतेई के नाम से भी जाना जाता है, के. रंजीत मेइतेई का बेटा है और इंफाल ईस्ट के नोंगडैम मानिंग लेइकाई का रहने वाला है, उसे IPC के सेक्शन 417 और POCSO एक्ट, 2012 के सेक्शन 6 के तहत दोषी पाया गया।
कोर्ट ने मणिपुर सरकार को सात साल की पीड़िता और उसके परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। यह रकम ऑर्डर मिलने के 30 दिनों के अंदर विक्टिम कंपनसेशन फंड या CrPC के सेक्शन 357-A के तहत दूसरी तय स्कीम से देनी होगी।
यह मामला 12 अक्टूबर, 2019 का है, जब पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बिसेम्बोर उनकी बेटी और बच्चे के दोस्त को बहला-फुसलाकर एक बन रहे घर में ले गया था। फिर उसने दोस्त को खिड़की पर खड़ा करके पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया।
शिकायत के बाद, इंफाल ईस्ट महिला पुलिस की एक टीम ने 14 अक्टूबर, 2019 को शिजा हॉस्पिटल के पास लैंगोल इलाके से बिसेम्बोर को गिरफ्तार किया। प्रॉसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान 12 गवाहों से पूछताछ करके और 16 डॉक्यूमेंट्री एग्ज़िबिट्स और पांच मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को मार्क करके अपना केस पेश किया।
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