मणिपुर

Manipur: 2013 में पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार

Tara Tandi
12 Aug 2026 3:49 PM IST
Manipur: 2013 में पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार
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Imphal इंफाल: मंगलवार को इंफाल की एक स्थानीय अदालत ने 58 साल के मोहम्मद अब्दुल हलीम को 2013 में मणिपुर के इंफाल ईस्ट ज़िले के गोलापति मानिंग लीकाई तांगकी मखोंग में उनके किराए के घर पर अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया
यह फ़ैसला 24 जून को अंतिम बहस सुनने के बाद सुनाया गया, जिससे राज्य अभियोजन पक्ष की लंबी कानूनी लड़ाई पूरी हुई
यह मामला 14 जून 2013 को तब शुरू हुआ जब पीड़ित के बेटे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, हलीम ने उस शाम करीब 5:40 बजे अपने घर के अंदर अपनी पत्नी को चाकू मार दिया था।
परिवार के सदस्य और पड़ोसी गंभीर रूप से घायल महिला को हट्टा के पब्लिक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुँचने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।
हमले के बाद, हलीम छिपने के लिए पास के एक घर में भाग गया। पुलिस ने उसे ढूँढ निकाला और उसी दिन शाम करीब 7 बजे गिरफ़्तार कर लिया। इंस्पेक्टर किशोर कुमार सलाम ने जाँच का नेतृत्व किया और सबूत इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट दाखिल की।
अदालत की कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 15 मुख्य गवाह, 21 दस्तावेज़ी सबूत और घटनास्थल से बरामद आठ भौतिक सबूत पेश किए। आरोपी ने भी बचाव पक्ष के एकमात्र गवाह के तौर पर गवाही दी।
जज ने हलीम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने गिरफ़्तारी का नया वारंट जारी किया और पोरोमपट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे दोषी को अंतिम सज़ा और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश करें।
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