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Manipur मणिपुर: के थौबल जिले के खांगबोक लाइपट लेइकाई में 2 अक्टूबर को कथित तौर पर बंदूक से गाय की हत्या के मामले में 9 अक्टूबर को थौबल पुलिस द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद खुंद्रकपम सोमोरजीत नामक एक व्यक्ति को थौबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पीपुल्स फॉर एनिमल्स मणिपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जांच अधिकारी (आईओ) और सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) ने आरोपी पर शस्त्र अधिनियम की धारा 325, 25(1बी) और आईपीसी की धारा 331(7) के तहत आरोप लगाए। उन्होंने शुरू में तीन दिन की रिमांड मांगी, जिसे दो दिन के लिए मंजूर किया गया। गुरुवार को अदालत के समक्ष उसके बाद पेश होने पर, पुलिस ने 15 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की।
हालांकि, चूंकि जांच अभी भी जारी है और सबूत अनिर्णायक हैं, इसलिए ख राधामणि के बेटे ख सोमोरजीत को 70,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत दे दी गई। अदालत ने कार्यवाही के दौरान उनके सहयोग को नोट किया। जांच अधिकारी ने संदिग्ध के घर से 12 कारतूस, सेनापति में जारी बंदूक का लाइसेंस और 12 बोर की एसबीबीएल पंप-एक्शन बंदूक बरामद की। कथित घटना में इस्तेमाल किए गए कारतूसों का एक नमूना और बरामद सामान को आगे की जांच के लिए 8 अक्टूबर को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंगेई भेजा गया।
अदालत ने ख. सोमोरजीत को बिना पूर्व अनुमति के राज्य नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। ख. सोमोरजीत, जो वर्तमान में असम रेजिमेंट में हवलदार के रूप में कार्यरत हैं, छुट्टी पर हैं। पीपुल्स फॉर एनिमल्स मणिपुर जांच के दौरान गाय के मालिक और पुलिस दोनों का समर्थन कर रहा है। पीपुल्स फॉर एनिमल्स मणिपुर के अध्यक्ष ने भी थौबल के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया है और मामले की गहन जांच का आग्रह किया है।
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Usha dhiwar
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