मणिपुर
Manipur: हाईकोर्ट ने लापता लोगों के मामलों में नई 'कार्रवाई रिपोर्ट' मांगी
Tara Tandi
11 Aug 2026 6:45 PM IST

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Imphal इंफाल: इंफाल में मणिपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 2023 के जातीय संघर्ष के बाद लापता हुए लोगों से जुड़े अनसुलझे मामलों पर आगे की 'कार्रवाई रिपोर्ट' (ATR) पेश करे।
यह निर्देश 'फैमिलीज़ ऑफ़ इनवॉलंटरीली डिसअपियर्ड एसोसिएशन, मणिपुर' (FIDAM) और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा भारत सरकार और आठ प्रतिवादियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) नंबर 3/2026 की सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति अहन्थेम बिमोल सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील डब्ल्यू. बसंतकुमार और कोहाई अंगशिल पेश हुए, जबकि मणिपुर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. चित्तरंजन पेश हुए। राज्य के वकील ए. प्रियोकुमार शर्मा ने प्रतिवादी नंबर 3 और 4 - पुलिस महानिदेशक और बिष्णुपुर जिले के पुलिस अधीक्षक - का प्रतिनिधित्व किया।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक शुरुआती ATR तैयार कर ली गई है और आठ लापता लोगों से जुड़े चार मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि PIL में 16 अलग-अलग मामले शामिल हैं जिनमें 23 लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने माना कि 15 लापता लोगों से जुड़े बाकी 12 मामलों में अभी भी निर्देशों का इंतजार है और उसने गृह आयुक्त से सलाह-मशविरा करने के लिए समय मांगा।
याचिका में कहा गया है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान लापता हुए कई लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि राज्य पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है और जांच भी की जा रही है।
याचिका में बताए गए मामलों में से एक FIR नंबर 14(5)/2023 है, जो फौगाकचाओ इखाई पुलिस स्टेशन में नौरेम प्रकाश सिंह, लीचोमबम सूरज और थोंगम श्याम सिंह के लापता होने के संबंध में दर्ज की गई थी। याचिका के अनुसार, इन तीनों युवकों का कथित तौर पर 11 मई, 2023 को तोरबुंग बांग्ला से अपहरण कर लिया गया था, जब वे हिंसा के दौरान जलाए गए अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे।
इस मामले से जुड़ी एक शिकायत मणिपुर मानवाधिकार आयोग (MHRC) के समक्ष भी दर्ज कराई गई थी। आयोग ने 11 जुलाई, 2024 को शिकायत का निपटारा करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं को समय-समय पर अपडेट दें। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बाद में ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया।
बिष्णुपुर के SP द्वारा 20 जून, 2024 को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में इस मामले को संवेदनशील बताया गया और कहा गया कि जांच CBI को सौंपने का प्रस्ताव 4 जनवरी, 2024 को DGP को भेजा गया था।
PIL में एक और मामले का ज़िक्र है, जो बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 196(9) 2023 है। यह मामला 3 जून, 2023 को मैसनम मालेमंगनबा, जी. बोनी शर्मा और पी. अविनाश के लापता होने से जुड़ा है।
याचिका में कहा गया है कि मोबाइल टावर एनालिसिस और जियोलोकेशन ट्रैकिंग से पता चला कि तीनों आखिरी बार क्वाक्ता के पास के इलाके की ओर गए थे, जहां कुकी समुदाय का दबदबा है। हालांकि, याचिका के अनुसार, राज्य अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी से कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
हाई कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 (मणिपुर राज्य, जिसके होम कमिश्नर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं) को भी औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया, जिसे एडिशनल एडवोकेट जनरल ने स्वीकार कर लिया।
बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई से पहले, बाकी मामलों को शामिल करते हुए एक अपडेटेड और विस्तृत ATR (कार्रवाई रिपोर्ट) रिकॉर्ड पर पेश करे।
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