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अधिवक्ताओं ने कहा कि हालांकि इसकी जानकारी मंगलवार को हुई।
मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि इंटरनेट लोगों के लिए जरूरी और जरूरी काम करने के लिए जरूरी है, खासकर छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।
शुक्रवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस अहंथेम बिमोल सिंह और ए गुनेश्वर शर्मा ने यह आदेश जारी किया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि हालांकि इसकी जानकारी मंगलवार को हुई।
एमईआईटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कुकी और एमईआईटीवाई के बीच हिंसा के मद्देनजर राज्य में 3 मई से इंटरनेट प्रतिबंध जारी है।
इसने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की चिंता को दूर करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करके जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की व्यवहार्यता बताते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है।
Neha Dani
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