मणिपुर

मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मोबाइल इंटरनेट बहाल करने के तरीके खोजने को कहा

Rani Sahu
12 Aug 2023 1:14 PM GMT
मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मोबाइल इंटरनेट बहाल करने के तरीके खोजने को कहा
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इम्‍फाल (आईएएनएस)। विभिन्न वर्गों द्वारा दायर अपीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से राज्य के लोगों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के तरीके खोजने को कहा है। अदालत के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
राज्य में 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से पूरे मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।
उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा कि न्यायमूर्ति अहनथेम बिमोल सिंह और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि "राज्य अधिकारियों, विशेष रूप से गृह विभाग को मोबाइल नंबरों को ह्वाइटलिस्‍ट में डालकर मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तंत्र/तरीके तैयार करने पर केस-टू-केस आधार पर और चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए।"
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, राज्य के अधिकारियों को इस पहलू पर विचार करने और अगली तारीख पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत 31 अगस्त को फिर से मामले की सुनवाई करेगी।
सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने अदालत को बताया, “इस अदालत द्वारा दिए गए पहले के निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों ने कुछ नंबरों को ह्वाइट लिस्‍ट में डालकर मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के संबंध में भौतिक परीक्षण किया है। सेवा प्रदाताओं द्वारा, ऐसे किसी नंबर पर कोई डेटा लीक नहीं हुआ है जो ह्वाइट लिस्‍ट में नहीं हैं।
आदेश में कहा गया है कि राज्य के वकील एम. रारी ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को मोबाइल नंबरों को ह्वाइट लिस्‍ट में डालने के लिए कुछ उपाय/तंत्र तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा और केस-टू-केस मोबाइल नंबरों को चरणबद्ध तरीके से ह्वाइट लिस्‍ट में डालने पर विचार करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।
इस बीच, सभी वर्गों के लोगों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मणिपुर सरकार ने 84 दिनों के बाद, 25 जुलाई को जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिया था।
गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने एक आदेश में कहा था कि राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा (इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम) के मामले में निलंबन को सशर्त उदार तरीके से हटाने का निर्णय लिया है, जो 10 शर्तों की पूर्ति के अधीन है। शर्तों में यह भी शामिल है कि कनेक्शन केवल स्थिर आईपी के माध्यम से होना चाहिए।
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