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IMPHAL इंफाल: मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने जदयू के पांच विधायकों के दलबदल विरोधी मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है, जो 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बमुश्किल एक महीने बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। यह घटनाक्रम मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हरेश्वर गोस्वामी द्वारा विधानसभा से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर करने के बाद हुआ है। गोस्वामी के कानूनी वकील एन भूपेंद्र मैतेई के अनुसार, अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई की और शुक्रवार को फिर से सुनवाई करने का फैसला सुनाया। यह कथित दलबदल के एक मामले से संबंधित है। यदि यह मामला दलबदल विरोधी कानून द्वारा सिद्ध हो जाता है तो पांच विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। जदयू ने मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव 38 सीटों पर लड़े थे और छह पर विजयी हुई थी। इसके पांच विधायक- केएच जॉयकिशन, एन सनाटे, एमडी अचब उद्दीन, एलएम खौटे और थंगजाम अरुणकुमार- भाजपा में शामिल हो गए। इसके चलते कांग्रेस ने विधानसभा में इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। अब तक केवल के. जॉयकिशन ने अयोग्यता याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है।
मैतेई के अनुसार, स्पीकर मामले की तेजी से सुनवाई कर रहे हैं और इस पर जल्द ही फैसला आ जाएगा। यह तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख होगी कि पांचों विधायक अपनी सीटें बरकरार रखेंगे या दलबदल विरोधी प्रावधानों पर भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो जाएंगे।
एक अलग घटनाक्रम में, मणिपुर कांग्रेस ने नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की है। दो महीने पहले, पार्टी ने औपचारिक रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन से नाता तोड़ लिया था, लेकिन उन विधायकों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में मतदान किया था। मैतेई के अनुसार, एनपीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका का उल्लेख सोमवार को किया गया था, और स्पीकर द्वारा आगे की चर्चा के बाद औपचारिक आदेश देने की संभावना है।
मणिपुर में राजनीतिक परिदृश्य अभी भी अस्थिर है, और न्यायाधिकरण की सुनवाई राज्य के विधायी ढांचे और पार्टी संरेखण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी।
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SANTOSI TANDI
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