मणिपुर
Manipur: सेना के ब्रिगेडियर की नकली गाड़ी पकड़ी गई, 15.35 किलो अफीम जब्त
Tara Tandi
15 Jun 2026 11:02 AM IST

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Imphal इंफाल: मणिपुर के सेनापति ज़िले में सुरक्षा बलों ने ड्रग्स की तस्करी की एक कथित कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने एक टोयोटा इनोवा गाड़ी को रोका जिस पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर का नकली निशान लगा था और गाड़ी के अंदर छिपाई गई 15.35 किलोग्राम संदिग्ध अफीम बरामद की।
यह ऑपरेशन रविवार सुबह नेशनल हाईवे-102 (इंफाल-दीमापुर रोड) पर टी. खुलेन चेक-पोस्ट पर सेनापति पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन्स टीम (SOT), CRPF और असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने चलाया। यह ऑपरेशन सेनापति के पुलिस अधीक्षक (SP) ज़ैब शेख, IPS की देखरेख में किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, असम रजिस्ट्रेशन नंबर AS23AK5541 वाली सफ़ेद टोयोटा इनोवा को सुबह करीब 9 बजे नियमित वाहन जांच के दौरान रोका गया। सुरक्षा कर्मियों को शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि गाड़ी पर VIP झंडे का स्टैंड लगा था और सेना के ब्रिगेडियर का निशान (जिसमें एक-स्टार वाला एम्बलम और "ARMY" व "MINISTRY OF DEFENCE" लिखी नेमप्लेट शामिल थी) लगा था, जबकि गाड़ी बिना किसी आधिकारिक एस्कॉर्ट के चल रही थी।
गाड़ी में अकेले सवार व्यक्ति की पहचान तारकेश्वर सिंह (45) के तौर पर हुई, जो असम के तिनसुकिया ज़िले के मार्गेरिटा में हिजुगुरी गांव का रहने वाला था और राजदेव सिंह का बेटा था।
संदिग्ध हालात को देखते हुए, सुरक्षा कर्मियों ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में SUV की बारीकी से तलाशी ली। जांच के दौरान, उन्हें गाड़ी के पिछले दाहिने दरवाज़े के नीचे खास तौर पर बनाए गए एक खाने में छिपाई गई संदिग्ध अफीम के 17 पैकेट मिले, जिनका कुल वज़न 15.35 किलोग्राम था।
शुरुआती जांच से पता चला कि न तो ड्राइवर और न ही गाड़ी का भारतीय सेना से कोई संबंध था। जांचकर्ताओं का मानना है कि नकली मिलिट्री निशान और रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की मार्किंग का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया था ताकि जांच से बचा जा सके और सुरक्षा चेकपॉइंट से नशीले पदार्थों को आसानी से ले जाया जा सके।
आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और नशीले पदार्थ के साथ-साथ गाड़ी और कई निजी सामान, जिनमें दो मोबाइल फ़ोन, एक पैन कार्ड, एक वोटर ID कार्ड और 5,000 रुपये नकद शामिल थे, ज़ब्त कर लिए गए।
इसके बाद सिंह और बरामद सामान को सेनापति पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के स्रोत का पता लगाने, उनकी मंज़िल का पता करने और इस मामले से जुड़े किसी बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफ़ाश करने के लिए आगे की जाँच शुरू कर दी है।
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