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Imphal इंफाल: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दूसरा प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है, जिसमें मणिपुर की दो प्राइवेट कंपनियों, उनके एकमात्र डायरेक्टर और अन्य लोगों की 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। यह मामला लगभग 5,000 भोले-भाले निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
इंफाल सब-ज़ोनल ऑफिस ने M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, M/s इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह और अन्य के खिलाफ 5000 भोले-भाले निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के संबंध में 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है। ED ने मणिपुर की CID (क्राइम ब्रांच) द्वारा भारतीय दंड संहिता IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और M/s इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
FIR में आरोप लगाया गया था कि 2019 से 2021 की अवधि के दौरान, युमनाम इराबंता सिंह एक धोखाधड़ी वाली निवेश/जमा योजना चला रहे थे, जिसमें निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन आखिरकार, उन्होंने और उनके साथियों ने कई व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के फंड को हड़प लिया। जांच में पता चला कि सिंह और उनकी संस्थाएं लोगों से ऊंचे रिटर्न का वादा करके बड़ी रकम इकट्ठा करके एक अनाधिकृत जमा योजना चला रही थीं। ED के अनुसार, सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर मणिपुर के लगभग 5,000 निवेशकों को धोखा दिया और इस तरह इन भोले-भाले जमाकर्ताओं को 250 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया और खुद गलत तरीके से फायदा उठाया।
यह भी पता चला है कि M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और M/s इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों/कर्जदारों को उनकी संपत्ति की सिक्योरिटी पर लोन दिया था (प्रॉपर्टी के बदले लोन), और लोन लेने वालों की संपत्तियों को सेल डीड के ज़रिए M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों और स्टाफ के नाम पर ट्रांसफर और रजिस्टर कर दिया गया था। ED ने कहा कि कंपनी ने 2020 की पहली तिमाही में जमाकर्ताओं को वादा किया गया फंड लौटाए बिना अपने दरवाजे बंद कर दिए। प्रमोटरों के नाम पर रजिस्टर की गई संपत्तियों को भी उन्हें लौटाए बिना अपनी कस्टडी में रखा गया था। इसके अलावा, ये फंड, जो अपराध की कमाई (POC) थे, बाद में कई प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किए गए। ED ने पहले M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह और उनके साथियों के नाम पर 28.02 करोड़ रुपये की कई चल और अचल संपत्तियों की पहचान की थी और उन्हें अस्थायी रूप से अटैच किया था।
इसके अलावा, अटैच की गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए स्पेशल PMLA (मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) कोर्ट, इम्फाल ईस्ट में 06.06.2025 को M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और श्री युमनाम इराबंता सिंह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की गई है। जांच के आगे बढ़ने पर 121 और अचल संपत्तियों की पहचान हुई जो M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, M/s इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह और उनके साथियों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें POC से हासिल किया गया था। इस संबंध में, 33.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। अब तक, M/s बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, युमनाम इराबंता सिंह और उनके साथियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों से संबंधित कुल 61.68 करोड़ रुपये की राशि को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। आगे की जांच जारी है।
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