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Manipur मणिपुर: के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बाद शुक्रवार को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। इंफाल पूर्व के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आरके दयानंद द्वारा गुरुवार को जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, आम जनता को दवाइयों और खाद्य पदार्थों आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सुविधा प्रदान करने के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसमें जोर दिया गया है कि यह छूट किसी भी सभा/लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही/धरना-प्रदर्शन/रैली आदि पर लागू नहीं होगी जो प्रकृति में गैरकानूनी है।
हालांकि, स्वास्थ्य, पीएचईडी, नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी, बिजली (एमएसपीडीसीएल/एमएसपीसीएल), पेट्रोल पंप, सीएएफएंडपीडी, मीडिया, न्यायालयों के कामकाज, स्कूल/कॉलेजों और हवाईअड्डे पर विमान यात्रियों की आवाजाही जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों को कर्फ्यू के आगे लागू होने से छूट दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इंफाल पूर्व के कार्यालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें 1 सितंबर से क्रिल. विविध मामला संख्या 5/2024 के तहत व्यक्तियों के अपने-अपने आवासों से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इस बीच, राज्य सरकार ने आम जनता को दवाइयों और खाद्य पदार्थों आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने में सक्षम बनाने के लिए इंफाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया है। इंफाल पश्चिम जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के. जदुमणि सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छूट में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी सभा/धरना-प्रदर्शन/रैली आदि शामिल नहीं होगी।
इसमें उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य, बिजली, सीएएफएंडपीडी, पीएचईडी, दूरसंचार और बैंकिंग, पेट्रोल पंप, स्कूल/कॉलेज, नगर पालिका, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतों के कामकाज और हवाई अड्डे के लिए उड़ान यात्रियों की आवाजाही और वैध हवाई अड्डा प्रवेश परमिट (एईपी) कार्ड वाले ठेकेदार/कर्मचारी जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही को छूट की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद कर्फ्यू लगाने से छूट दी जाएगी।
इसमें कहा गया है कि क्रिल. विविध के अनुसार इंफाल पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय 31 अगस्त, 2024 के केस नंबर 4 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत किसी भी व्यक्ति के अपने निवास स्थान से बाहर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जो 1 सितंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। 3 सितंबर, 2024 के आदेश के तहत बिष्णुपुर जिले में लगाए गए कर्फ्यू में भी शर्तों के साथ जिले के सभी हिस्सों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ढील दी गई है।
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Usha dhiwar
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