मणिपुर

Manipur की अदालत ने पॉक्सो मामले में 63 वर्षीय व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई

Tara Tandi
11 July 2025 12:55 PM IST
Manipur की अदालत ने पॉक्सो मामले में 63 वर्षीय व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई
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Imphal इम्फाल: मणिपुर की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 2 के न्यायाधीश डब्ल्यू टोनन ने गुरुवार को यह सजा सुनाई, जिन्होंने इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई थोकचोम लेईकाई निवासी खोइसनम इबोहल को POCSO अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी पाया।
यह मामला पीड़िता के एक परिवार के सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसके बाद 2 अक्टूबर, 2020 को इम्फाल पश्चिम महिला पुलिस ने इबोहल को गिरफ्तार कर लिया। उसे पहले पुलिस हिरासत में भेजा गया और बाद में 9 अक्टूबर, 2020 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जांच के बाद, 5 दिसंबर, 2020 को POCSO अधिनियम की धारा 5 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। बाद में मामले को सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। जाँच रिपोर्ट, साक्ष्यों की समीक्षा और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष दोनों की सुनवाई के बाद, अदालत ने 8 जुलाई को इबोहल को दोषी ठहराया।
अदालत ने कारावास की सजा के साथ-साथ 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 30,000 रुपये पीड़िता को मानसिक कष्ट के मुआवजे के रूप में दिए जाने हैं।
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि जाँच के दौरान इबोहल द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि उसकी सजा से काट ली जाएगी। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में, उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
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