मणिपुर

मणिपुर कांग्रेस युवा अध्यक्ष पोपीलाल को मिली अंतरिम जमानत

Shiddhant Shriwas
17 Feb 2023 7:06 PM IST
मणिपुर कांग्रेस युवा अध्यक्ष पोपीलाल को मिली अंतरिम जमानत
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अध्यक्ष पोपीलाल को मिली अंतरिम जमानत
मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (MPYCC) निंगथौजम पोपीलाल को लाम्फेल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है।
इम्फाल पश्चिम के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को एन पोपीलाल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी और लाम्फेल पुलिस को 16 फरवरी से पहले पोपीलाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
फायेंग मयाई लेकाई के रमेश के बेटे निंगथौजम पोपीलाल (28) ने लाम्फेल पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 148 के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि ओसी लम्फेल पीएस ने प्राथमिकी मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक और तारीख तय करने का अनुरोध किया।
जांच एजेंसी ने पीपी सबमिशन पर विचार करते हुए अगली सुनवाई पर या उससे पहले रिपोर्ट जमा करने के लिए एक और तारीख दी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की दादी का 14 फरवरी को निधन हो गया और उनका परिवार गहरे दुख में है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपनी दिवंगत दादी के सभी अनुष्ठानों में शामिल होना है।
अदालत ने उनकी दादी की मृत्यु के साथ-साथ प्राथमिकी मामले की विस्तृत रिपोर्ट की अनुपलब्धता को देखते हुए पोपीलाल को अंतरिम जमानत दे दी।
कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी के मामले में याचिकाकर्ता को 30 हजार रुपये के पीआर बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
अदालत ने शर्त रखी कि वह जांच में सहयोग करे, जांच अधिकारी के सामने पेश करे, अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राज्य से बाहर न जाए।
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