मणिपुर
Manipur Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने ज़ब्त की ₹1.99 करोड़ की संपत्ति
Tara Tandi
13 Aug 2026 5:36 PM IST

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Imphal इंफाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मणिपुर के कांगपोकपी और इंफाल ईस्ट ज़िलों में लगभग 1.99 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। यह मामला कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज़ के पूर्व इंस्पेक्टर सेइखोलेन किपजेन और उनकी पत्नी वाहनेइथिएम लुसी किपजेन से जुड़ा है।
ED के बयान के अनुसार, इन संपत्तियों में ज़मीन और रिहायशी इमारतें शामिल हैं और इन्हें प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ज़ब्त किया गया है।
यह कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की एंटी-करप्शन ब्रांच द्वारा इंफाल में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किए जाने के बाद की गई है।
CBI का आरोप है कि किपजेन के पास 1 जनवरी, 2015 से 3 दिसंबर, 2021 के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति थी। इस मामले में 22 दिसंबर, 2022 को एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
ED ने कहा कि जांच में पाया गया कि किपजेन ने जांच की अवधि के दौरान कथित तौर पर लगभग 1.99 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति जमा की थी।
एजेंसी के अनुसार, किपजेन ने कथित तौर पर अपने ससुर को सुरक्षित रखने के लिए नकद पैसे दिए थे। बाद में यह पैसा ससुर के बैंक खातों में जमा किया गया और किपजेन, उनकी पत्नी और अन्य लोगों को ट्रांसफर किया गया, या किपजेन के कहने पर वेंडर्स को सीधे भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
ED का आरोप है कि पैसे के एक हिस्से का इस्तेमाल उनकी पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदने और एक रिहायशी घर बनाने के लिए किया गया था। इन लेन-देन को कथित तौर पर किपजेन के ससुर की ओर से दिए गए आर्थिक उपहार के तौर पर दिखाया गया था।
हालांकि, एजेंसी ने कहा कि जांच से पता चला है कि ससुर के पास इतने बड़े उपहार देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र वित्तीय संसाधन नहीं थे।
ED द्वारा ज़ब्त की गई संपत्तियों में से एक सेइखोलेन किपजेन के नाम पर है, जबकि दूसरी उनकी पत्नी के नाम पर है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अभी भी जारी है।
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