मणिपुर

लोकसभा चुनाव 2024 मणिपुर सरकार ने मतदान के दिन 'शुष्क दिवस' घोषित

Mohammed Raziq
2 April 2024 11:54 AM IST
लोकसभा चुनाव 2024  मणिपुर सरकार ने मतदान के दिन शुष्क दिवस घोषित
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इम्फाल: चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, मणिपुर सरकार ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों के मतदान के दिनों और मतगणना के दिन "सूखा दिन" लागू करने के अपने फैसले की घोषणा की है।
मणिपुर, जहां पिछले साल मई से जातीय झड़पें भड़की हुई थीं, वहां दो चरणों में आम चुनाव होंगे, जो क्रमश: 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होंगे।
मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कुमार झा ने कहा कि राज्य में कुल 2955 में से 1058 मतदान केंद्रों को 'असुरक्षित' के रूप में चिह्नित किया गया है।
इसके बाद, मणिपुर उत्पाद शुल्क विभाग ने 17 अप्रैल को शाम 4 बजे से पहले चरण के मतदान के दिन (19 अप्रैल) शाम 4 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
इसी तरह, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 24 अप्रैल को शाम 4 बजे से दूसरे चरण के मतदान के दिन (26 अप्रैल) शाम 4 बजे तक लागू रहेगा।
इसके अतिरिक्त 04 जून को निर्धारित मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जो मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक रहेगा।
यह निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135सी के अनुसार और मणिपुर राज्य तक विस्तारित पूर्वी बंगाल और असम उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910 की धारा 17(3) के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था।
इस बीच, पिछले महीने की शुरुआत में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और कदाचार को रोकने के प्रयास में, इंफाल पश्चिम जिले में स्थित पांच गांवों में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।
इस संबंध में, एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया था, जिसमें पांच गांव शामिल थे, जिनके नाम संगाइथेल, करोंग, खाचीखुल, मकलांग और हाओरौ खुनौ थे।
जेसीसी ने चुनावी प्रभाव डालने और अनुचित लाभ हासिल करने के लिए नकदी के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए थे।
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