मणिपुर
सरकार 2022-23 के जुवेनाइल जस्टिस फंड को डायवर्ट नहीं कर सकती: मणिपुर हाईकोर्ट
Shiddhant Shriwas
6 March 2023 3:39 PM IST

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मणिपुर हाईकोर्ट
मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार को 2022-23 के लिए आवंटित किशोर न्याय निधि को व्यपगत करने या इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए बिना इसे व्यय के किसी अन्य मद में लगाने की अनुमति नहीं है।
मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने प्रस्ताव पर, राज्य में किशोर न्याय अधिनियम प्रावधान को ठीक से लागू करने के मामले को उठाया।
मामले की सुनवाई करते हुए, एमिकस क्यूरी ने संपूर्ण बेहुरा मामले में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर इशारा किया, कि मणिपुर राज्य वैधानिक रूप से किशोर न्याय कोष का गठन करने के लिए बाध्य है, लेकिन आज तक भी, कोई कदम नहीं उठाया गया है।
एचसी ने समाज कल्याण विभाग को किशोर न्याय कोष में किए गए बजटीय आवंटन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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